उत्तर प्रदेश खनन निदेशालय (Directorate of Geology and Mining, DGM) द्वारा खनन परिवहन वाहनों के पंजीकरण हेतु निम्नलिखित नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं। उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे इन नियमों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और उनका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।
1. केवल खनन कार्य हेतु प्रयुक्त वाहनों का पंजीकरण
केवल वे वाहन, जो खनन कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, इस पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। गैर-खनन वाहनों का पंजीकरण पूर्णतः अस्वीकार्य है।
2. प्रमाणित जानकारी का प्रावधान अनिवार्य
पंजीकरण के समय उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान की गई समस्त जानकारी, जैसे वाहन संख्या, इंजन नंबर, चेसिस नंबर आदि, सत्य, पूर्ण और प्रमाणित होनी चाहिए। जानकारी की सत्यता सुनिश्चित करना उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी होगी।
3. असत्य या भ्रामक जानकारी पर कार्रवाई
यदि कोई उपयोगकर्ता असत्य, भ्रामक या अपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, तो उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, संबंधित उपयोगकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
4. वाहन सत्यापन प्रक्रिया
पंजीकृत सभी वाहनों को खनन निदेशालय या संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। सत्यापन पूर्ण होने के पश्चात ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।
5. डेटा का उपयोग और गोपनीयता
पोर्टल पर दर्ज समस्त जानकारी का उपयोग सरकारी निगरानी, खनन नियमों के अनुपालन और कानून प्रवर्तन के उद्देश्य से किया जा सकता है। यह डेटा गोपनीय रखा जाएगा, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर सक्षम प्राधिकरणों/एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है।
6. उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड की सुरक्षा
पोर्टल पर पंजीकरण के लिए प्राप्त उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी उपयोगकर्ता की होगी। किसी भी अनधिकृत उपयोग या दुरुपयोग के लिए खनन निदेशालय उत्तरदायी नहीं होगा।
7. पोर्टल के दुरुपयोग पर प्रतिबंध
पोर्टल के किसी भी भाग का दुरुपयोग, जैसे सिस्टम को क्षति पहुँचाना, हैकिंग, अनधिकृत पहुँच या गलत उद्देश्य से उपयोग, पूर्णतः निषिद्ध है। ऐसा कोई भी कार्य दंडनीय अपराध माना जाएगा और इसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
8. नियमों में संशोधन का अधिकार
खनन निदेशालय, उत्तर प्रदेश को इन नियमों और शर्तों में समय-समय पर संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है। उपयोगकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे नवीनतम नियमों और शर्तों से पूर्णतः अवगत हैं और उनका पालन करते हैं।
नोट: उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे पंजीकरण से पूर्व इन नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान पूर्ण सहयोग प्रदान करें। किसी भी जानकारी या सहायता के लिए, कृपया खनन निदेशालय, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क करें।
उत्तर प्रदेश खनन निदेशालय(खनन परिवहन वाहन पंजीकरण पोर्टल)